21-22 दिसंबर को हो सकती है GST Counsil की बैठक, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला
जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ये बैठक अगले महीने 21-22 दिसंबर को हो सकती है. इस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है.
GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ये बैठक अगले महीने 21-22 दिसंबर को हो सकती है. माना जा रहा है कि इस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) और टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Life Insurance) पर जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है.
सूत्रों के मुताबिक GST Counsil की अगली में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को 18 परसेंट से घटाकर जीरो करने की GOM कि रिकोमेंडेशन पर मुहर लग सकती है. वहीं 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को जीरो किया जा सकता है. इसके साथ ही को-लेंडिंग लोन पर जीएसटी से राहत दी जाए या नहीं, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है.
क्या हुआ पिछली बैठक में
हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी रेट को लेकर अक्टूबर के महीने में हुई मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में परिवार के सदस्यों और व्यक्तियों को कवर करने वाले प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए जीएसटी छूट की सिफारिश की गई. इसके अलावा पैनल ने सीनियर सिटीजन के लिए सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर टैक्स छूट का प्रस्ताव रखा गया. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर अंतिम फैसला आ सकता है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वित्त मंत्री को लिख चुके हैं पत्र
TRENDING NOW
गिरते बाजार में कमाई कराएंगे ये शेयर! इंट्राडे से लेकर एक साल के नजरिए तक...एक्सपर्ट ने चुने ये स्टॉक्स
ITR भरने में गलती से भी न कर देना ये Mistake, वरना लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, आयकर विभाग ने किया अलर्ट
देवभूमि के इस Hill Station पर कभी भारतीयों को पैर रखने की भी नहीं थी इजाजत, अंग्रेजों ने लिखवाया था 'Indians Not Allowed'
गिरते बाजार में क्या करें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, अनिल सिंघवी से जानें- पोर्टफोलियो को नुकसान से कैसे बचाएं?
ट्रंप की जीत ने पलट दिया पासा, अब भारतीय शेयर बाजार पकड़ेगा तेज रफ्तार, ग्लोबल ब्रोकरेज ने किया बड़ा ऐलान
बाजार में गिरावट से टॉप 8 कंपनियों को लगा तगड़ा झटका, ₹1.65 लाख करोड़ घटा मार्केट कैप, ये 2 कंपनियां रही फायदे में
बता दें कि GST लागू होने से पहले तक टर्म या लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता था. लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ये 3 प्रतिशत बढ़ गया और इन इंश्योरेंस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगने लगा. 3 प्रतिशत टैक्स बढ़ने का सीधा असर इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर पड़ा और उसकी कीमतें बढ़ गईं. हालांकि इसको लेकर टैक्स में छूट की सुविधा की बात कहकर जीएसटी के पक्ष में दलीलें दी जाती है. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सरकार से इंश्योरेंस पर जीएसटी को वापस लेने की बात कह चुके हैं. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मामले में एक पत्र लिखा था.
09:55 AM IST